उप मंडल अधिकारी
पंजीकरण / नवीनीकरण / स्थानांतरण आदि वाहनों।
“व्यक्तिगत उपयोग” के सभी वाहन इस कार्यालय में पंजीकृत हैं परिवहन वाहन अर्थात किराया या इनाम के लिए इस्तेमाल किए गए कर्मचारियों को सचिव, आर.टी.ए. के कार्यालय में पंजीकृत किया जाता है। वाहनों को खरीद की तारीख से सात दिनों की अवधि में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदन पत्र (फॉर्म नं। 20) विधिवत भरे और हस्ताक्षरित निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिए: –
- फॉर्म नं। 21 (बिक्री प्रमाणपत्र)
- फॉर्म नं .2 (फिटनेस का आरंभिक प्रमाण पत्र)
- चालान (डीलर द्वारा जारी बिल)
- बीमा रसीद की प्रतिलिपि
- फॉर्म नं। 60 (आयकर उद्देश्यों के लिए घोषणा) यह आवश्यक है कि बिल की राशि 50000 / – रूपए से ऊपर है।
- निवास के प्रमाण जैसे मतदाता सूची, फोटो पहचान पत्र, राशन कार्ड, बिजली / टेलीफोन बिल, एलआईसी पॉलिसी, पासपोर्ट, वेतन पर्ची, घर कर रसीद आदि की प्रमाणित प्रति।
वाहनों को एसडीएम के कार्यालय में दस्तावेजों को जमा करने से पहले पुलिस निरीक्षक, सोनीपत का निरीक्षण करने के लिए आवश्यक हैं। वाहनों को 15 साल के लिए पंजीकृत किया जाता है और पंजीकरण के समय में एकमुश्त कर लगाया जाता है।
पंजीकरण शुल्क: प्रति वर्ष 100 / – (सभी प्रकार के वाहनों के लिए)
स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता है: –
- फॉर्म 2 9 और 30
- मूल आर.सी.
- बीमा की प्रतिलिपि
- O.C.
- विक्रेता की शपथ पत्र
एनओसी प्राप्त करने के लिए, निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक हैं: –
- फॉर्म नंबर 28।
- आर.सी. की प्रतिलिपि
- एसएचओ की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन का मालिक जहां वाहन का मालिक रहता है
ड्राइविंग लायसेंस की अनुमति दें
आवेदक 18 वर्ष से अधिक आयु का होना चाहिए। धारक लाइसेंस पहले उदाहरण में जारी किया गया है। 16 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति केवल मोपेड के लाइसेंस के लिए पात्र हैं शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए आवेदन फॉर्म 2 में निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करना चाहिए: –
- फॉर्म -1 में शारीरिक फिटनेस की घोषणा
- दो पासपोर्ट आकार की तस्वीरें
- निवास का प्रमाण।
- आयु का प्रमाण जैसे मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाणपत्र आदि
शिक्षार्थी लाइसेंस के लिए जिला पुलिस निरीक्षक और मेडिकल टेस्ट के लिए ड्राइविंग टेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को केवल सिविल अस्पताल में मेडिकल
किया जाना चाहिए।
पक्का ड्राइविंग लाइसेंस
शिक्षार्थी लाइसेंस के कम से कम 42 दिनों के अनुदान के बाद, कोई फॉर्म नंबर 4 में पक्का लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। पुलिस जिला निरीक्षक के सामने परीक्षण चलाने के लिए आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र, मूल शिक्षार्थी लाइसेंस के साथ एसडीएम के कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। पक्का लाइसेंस के लिए तस्वीरों की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवेदक की तस्वीर कम्प्यूटरीकृत सिस्टम द्वारा ली गई है।
हथियार लाइसेंस का नवीनीकरण
लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए लाइसेंस निम्नलिखित के साथ लाइसेंस की समाप्ति से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए:-
- एसएचओ के “कोई आपत्ति नहीं” पुलिस स्टेशन जहां लाइसेंसधारी रहता है
- अच्छे आचरण और लाइसेंस के उचित उपयोग के संबंध में एक हलफनामा।